Jharkhand

झारखंड में दीपावली पर सिर्फ दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी की सख्त गाइडलाइन

Published

on

रांची। दीपावली के मौके पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से पटाखे चलाने के लिए सिर्फ दो घंटे की समय सीमा तय की है।

नई गाइडलाइन के अनुसार, राज्य में दीपावली की रात रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, केवल ग्रीन (हरित) पटाखों का उपयोग करने की इजाजत होगी। जिन जिलों में वायु गुणवत्ता “मध्यम” या उससे बेहतर श्रेणी में है, वहीं इन पटाखों के प्रयोग की अनुमति दी गई है।

प्रदूषण बोर्ड ने साफ किया है कि किसी भी स्थिति में ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, अस्पतालों, विद्यालयों और वृद्धाश्रम जैसे शांत क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

बोर्ड ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इन सख्त गाइडलाइनों का मकसद त्योहारों के दौरान बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करना और लोगों को स्वच्छ वातावरण में त्योहार मनाने का अवसर देना है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending